June 8, 2026
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*गोरखपुर के रजिस्टर्ड पशु तस्कर संग आजमगढ़ में पुलिस की मुठभेड़ में पशु चोरी के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त गोली से घायल, गिरफ्तार*
कब्जे से एक तमंचा, कारतूस, खोखा कारतूस, सहित चार प्रतिबंधित पशु बरामद

आजमगढ़। जनपद थाना रौनापार प्रभारी सिंघम की तरह काम कर रहे हैं छेड़खानी हो या किसी चोरी हो या पशु तस्कर हो लगातार लगदा अभियान जारी है बता दे की अपराधियों के लिए खौफ बन गए हैं थाना रौनापार प्रभारी मंतोष सिंह एक चर्चा का विषय बन गए हैं अपराधी छोटा हो या बड़ा अपराध करेगा तो वह बक्सा नहीं जाएगा के थाना रौनापार पुलिस ने पशु चोरी के एक मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए मुठभेड़ में एक अभियुक्त को घायल कर गिरफ्तार किया है। घायल अभियुक्त की पहचान नूर मोहम्मद उर्फ मोनू (25 वर्ष), पुत्र इन्शाद, निवासी ग्राम करमैनी, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़ के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, 24/25 सितंबर की रात को हाजीपुर और रामनगर कुकरौछी गांव से दो महिलाओं, सुनीता देवी और उमा देवी ने अपनी-अपनी गाय चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई थी। इस पर थाना रौनापार में मुकदमा संख्या 365/25, धारा 303(2) बीएनएस के तहत अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार के निर्देश पर गठित पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई शुरू की। 28 सितंबर को मुखबिर की सूचना मिली कि कुछ लोग भदौरा तालुका नैनीजोर से बांका जाने वाली कच्ची सड़क पर प्रतिबंधित पशुओं को इकट्ठा कर पिकअप का इंतजार कर रहे हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की, लेकिन अभियुक्तों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली से नूर मोहम्मद के दाहिने पैर में चोट लगी। उसे गंभीर हालत में सीएचसी हरैया ले जाया गया, जहां से उसे जिला अस्पताल आजमगढ़ रेफर किया गया।नूर मोहम्मद के कब्जे से पुलिस ने एक तमंचा (.315 बोर), एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस, चार प्रतिबंधित पशु और चोरी किए गए पशुओं की बिक्री से प्राप्त 15,000 रुपये नकद बरामद किए। अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि उसने अपने दो अन्य साथियों के साथ मिलकर हाजीपुर और कुकरौछी से पशु चोरी की थी। नूर मोहम्मद का आपराधिक इतिहास भी सामने आया है, जिसमें जनपद गोरखपुर में पशु तस्करी के दो मामले (मु.अ.सं. 114/22 और 379/23) दर्ज हैं।
मुठभेड़ और बरामदगी के आधार पर थाना रौनापार में अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा संख्या 371/25, धारा 109 बीएनएस, 3/25 आर्म्स एक्ट, और 3/5(A)/8 गोवध निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर जांच को आगे बढ़ा रही है और प्रभावी पैरवी के जरिए दोषी को सजा दिलाने की तैयारी कर रही है।
इस कार्रवाई में थानाध्यक्ष रौनापार मन्तोष सिंह के नेतृत्व में उपनिरीक्षक अखिलेश सिंह, विवेक सिंह, और कांस्टेबल अमन सिंह, इन्द्रजीत गौड़, जितेंद्र प्रसाद, शुभम वर्मा, सत्येंद्र यादव, संतोष गौड़, राजेंद्र प्रसाद, दिनेश कुमार यादव, और दिलीप कुमार शामिल थे
*आप देख रहे हैं सुपरफास्ट न्यूज़ जिला संवाददाता राम मिलन यादव की रिपोर्ट*

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अभिषेक मिश्रा
अभिषेक मिश्रा
अभिषेक मिश्रा (सदाशिव मिश्रा ) , प्रधान सम्पादक , मो. 7317718183

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