शिव कुमार की रिपोर्ट
बलिया : जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार ने रंजीत उर्फ वकील यादव पुत्र घुरहू यादव (निवासी कलना, थाना चितबड़ागांव, बलिया) को उ0प्र0 गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम-1970 की धारा 2 (ख) (1) व (4) के तहत तीन माह के लिए जिला बदर कर दिया है। डीएम ने यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह द्वारा जनपद बलिया को अपराध मुक्त बनाने व शांति व्यवस्था के दृष्टिगत अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थानाध्यक्ष चितबड़ागांव की रिपोर्ट के आधार पर किया है।
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- अभिषेक मिश्रा (सदाशिव मिश्रा ) , प्रधान सम्पादक , मो. 7317718183
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