शिवकुमार की रिपोर्ट
नगरा: बेसिक शिक्षा विभाग की सख्ती के बाद नगरा क्षेत्र में संचालित कई गैर-मान्यता प्राप्त विद्यालयों पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। खंड शिक्षा अधिकारी ने साफ कहा है कि बिना मान्यता विद्यालय संचालित करना शिक्षा के अधिकार अधिनियम का उल्लंघन है और इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सूत्रों के अनुसार, विभाग द्वारा जिन विद्यालयों को नोटिस जारी किया गया है उनमें – नागा जी सरस्वती विस्तार शाखा, खारी, नगरा, बलिया मेथोडिस्ट मिशन स्कूल, गोठवां, नगरा, बलिया के०डी०एस० चिल्ड्रेन स्कूल, गड़वार रोड, नगरा, बलिया आर०एन० पब्लिक स्कूल, रेकुआ, नगरा, बलिया शामिल हैं। शिक्षा विभाग ने इन विद्यालयों के प्रबंधकों को निर्देशित किया है कि वे शीघ्र मान्यता संबंधी कागजात प्रस्तुत करें, अन्यथा विद्यालयों को सील कर दिया जाएगा और भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा। साथ ही, अभिभावकों से अपील की गई है कि वे अपने बच्चों का दाखिला केवल मान्यता प्राप्त विद्यालयों में ही कराएं ताकि बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे। गौरतलब है कि जिले में लगातार ऐसे विद्यालयों की संख्या बढ़ रही है जो बिना अनुमति शिक्षा संस्थान चला रहे हैं। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में और भी विद्यालयों की जांच होगी और दोषी पाए जाने पर कठोर कार्रवाई निश्चित है।
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- अभिषेक मिश्रा (सदाशिव मिश्रा ) , प्रधान सम्पादक , मो. 7317718183
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