शिवकुमार की रिपोर्ट
शिक्षा विभाग ने नगरा क्षेत्र में बिना मान्यता (Recognition) संचालित हो रहे विद्यालयों पर कड़ा रुख अपनाया है। खंड शिक्षा अधिकारी नगरा रामप्रताप
सिंह ने आदेश जारी करते हुए साफ कहा है कि बिना शासन की अनुमति प्राप्त किए विद्यालय चलाना न सिर्फ शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 का उल्लंघन है, बल्कि छात्रों के भविष्य से भी खिलवाड़ है। जिन विद्यालयों पर कार्रवाई की गई सरस्वती ज्ञान मन्दिर पब्लिक, बरौली नगरा, बलिया महर्षि दयानन्द शिक्षण संस्थान, कसौण्डर नगरा, बलिया अयोध्या हाई स्कूल, अब्दुलपुर नगरा, बलिया रामचीज इण्टर कालेज, रूपवार भगवानपुर नगरा, बलिया आर.पी. पब्लिक स्कूल, कसौण्डर नगरा, बलिया बी.एन. एकेडमी, ताड़ीबड़ागांव नगरा, बलिया विभाग का निर्देश बिना मान्यता के संचालन तत्काल बंद किया जाए। आदेश की अवहेलना करने पर ₹1,00,000 तक का जुर्माना तथा प्रतिदिन ₹10,000 का दंड लगाया जाएगा। विद्यालय प्रबंधक/संचालक को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार माना जाएगा। चेतावनी खंड शिक्षा अधिकारी ने कहा कि यदि निर्धारित समय सीमा के बाद भी ये विद्यालय बंद नहीं हुए तो इनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी और संबंधित प्रबंधकों पर दंडात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
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- अभिषेक मिश्रा (सदाशिव मिश्रा ) , प्रधान सम्पादक , मो. 7317718183
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