#राष्ट्रीय_तम्बाकू_नियंत्रण कार्यक्रम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र #सलोन अधिक्षक डॉ अमीत सिंह जी के र्निदेशन मे मासिक बैठक सम्पन्न हुई! जिसमें जिला सलाहकार, पूनम यादव द्वारा तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत कोटपा एक्ट 2003 की धारा 4 में सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान निषेध, धारा-5 सिगरेट व अन्य तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापन पर प्रतिबन्ध, धारा-6 नाबालिका एवं शैक्षणिक संस्थानों के आस-पास तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबन्ध, धारा-7, 8 व 10 बिना विशिष्ट स्वास्थ्य चेतावनियों के सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध के बारे में भी बताया गया। जिसके क्रम में सभी प्रतिभागियों को तंबाकू सेवन से बचने तथा समाज को भी बचाने प्रयास करने की गई, ताकि सामान्य जनमानस में भी लोग इसका अनुपालन खुशी-खुशी करे न कि बाध्य होकर करें। संदीप शर्मा काउंसलर तंबाकू उन्मूलन केंद्र जिला चिकित्सालय रायबरेली द्वारा लोगों को तम्बाकू का सेवन करने से होने वाली दुष्प्रभावों एवं गंभीर बीमारियो के बारे में बताते हुए तंबाकू सेवन न करने के लिए जागरूक करते हुए तंबाकू छोड़ने के उपाय व तरीके बताए गए आवश्यकतानुसार नजदीकी स्वास्थ केंद्र व तंबाकू उन्मूलन केंद्र में आकर काउंसलिंग करा कर तंबाकू सेवन से बचने की बात बताई गई,
कार्यक्रम के अन्त में अपने घर,परिवार व कार्य क्षेत्र को तम्बाकू मुक्त बनाने की अपील की गयी।
विजय शंकर तिवारी की रिपोर्ट
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- अभिषेक मिश्रा (सदाशिव मिश्रा ) , प्रधान सम्पादक , मो. 7317718183
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