प्रभारी निरीक्षक द्वारा में प्रस्तुत की गई आख्या, साबित हुई तथ्यहीन ; जिलाधिकारी ने दिया निरस्त का आदेश
UP के जनपद मऊ अंतर्गत मधुबन तहसील क्षेत्र के ग्राम हिराजपट्टी निवासी (प्रत्यावेदनकर्ता) संजय जायसवाल पुत्र छेदीलाल जयसवाल के विरुद्ध घोसी पुलिस द्वारा फर्जी मुकदमा दर्ज कर गलत आख्या प्रस्तुत कर संजय जायसवाल व उसकी पत्नी की सम्पत्ति को कुर्क किया गया जिसके चलते उसके के परिवार पर आर्थिक संकट हो गया जबकि मजिस्ट्रेट आदेश पत्रक के अनुसार उसका (प्रत्यावेदनकर्ता) का कोई आपराधिक इतिहास नही है और न ही उसका किसी आपराधिक संगठन के साथ कोई सांठ गांठ है ,उसके ऊपर पुलिस द्वारा जो भी आरोप लगाया गया है उसका कोई अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है जिसके आधार पर उसके विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट के तहत मुकदमा बनता हो पुलिस द्वारा प्रत्यावेदनकर्ता के विरुद्ध ऐसी कोई ठोस कार्यवाही न करके कपोल कल्पित आधारों पर अपनी आख्या न्यायालय में प्रस्तुत की। जो न तो साक्ष्य के रूप में ग्राह्य है और न तो आदेश का अंग बन सकती है पुलिस रिपोर्ट में दर्शाए हुये मुकदमे 2022 के है जो फर्जी तरीके से दर्ज किए गए है।
प्रत्यावेदनकर्ता का पुलिस द्वारा दर्ज मुकदमो में कोई सलिप्तता नही है उसकी जमानत मा0 उच्चन्यायालय के आदेश के क्रम में हो चुकी है ।
उक्त आदेश के क्रम में संजय जायसवाल पुत्र छेदीलाल जयसवाल तहसील मधुबन के मौजा हिराजपट्टी में स्थित गाटा संख्या 67 रकबा 0.30 हे0 मेसे 30 कड़ी यानी 121.5 वर्गमीटर व उस पर निर्मित एक मंजिला मकान को उसके स्वामी के पक्ष में अवमुक्त करने व आदेश की प्रति प्रभारी निरीक्षक थाना घोसी, तहसीलदार व उपजिलाधिकारी मधुबन एवं पुलिस अधीक्षक मऊ को भेजने हेतु आदेशित किया गया ।
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- अभिषेक मिश्रा (सदाशिव मिश्रा ) , प्रधान सम्पादक , मो. 7317718183
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